- इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- इस अधिनियम को एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट (Act of Settlement) के नाम से भी जाना जाता है।
- इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गयी कि वह कम्पनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो।
- कानून बनाने तथा उसको लागू करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा रीति-रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया।
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